ग्राहक पर RAPE का आरोप नहीं लगा सकतीं महिला यौनकर्मी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि शारीरिक संबंध बनाने के बाद कोई ग्राहक महिला यौनकर्मी को पैसे देने से इन्कार कर देता है तो भी उस पर रेप का केस नहीं चलाया जा सकता। ऐसे ही एक मामले में सर्वोच्च अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया।

जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमित्व रॉय की पीठ ने इस संबंध में एक महिला द्वारा पेश सबूतों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, महिला के ये सबूत निचली अदालत के लिए अहम हैं, लेकिन इन्हें पूरा सच नहीं माना जा सकता।

20 साल चला मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 20 साल पुराने मामले में आया है। पीड़िता बेंगलुरू की है जो घरों में काम करती थी। महिला के मुताबिक, तीन लोग उसे ऑटो से अगुवा कर एक गैरेज में ले गए और रेप किया। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा जहां आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी गई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वारदात के वक्त महिला का बर्ताव वैसा नहीं था, जैसा कि रेप पीड़िता का होता है। कोर्ट ने उसके बयानों का अध्ययन करने के बाद पाया कि मामला सहमति से संबंध बनाने का है।

वहीं कथित पीड़िता के साथ रहने वाली महिला के बयानों में भी अंतर था। बाद में साथी महिला ने कोर्ट के सामने माना कि आरोप लगाने वाली महिला तीनों युवकों से आर्थिक मदद लेती रहती थी। साथ ही दिन में घरों में काम करने के बाद वह रात में वैश्यवृत्ति भी करती थी। वारदात वाले दिन तीनों युवकों से महिला ने एक हजार रुपए मांगे थे, जो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया, जिसके बाद उसने केस किया।

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