एफएमसीजी कंपनी पंतजली के प्रमोटर रामदेव को 'ठग बाबा' बुलाने जाने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे दिग्विजय सिंह ने पहले कोर्ट में सरेंडर किया फिर जमानत मिलते ही रामदेव को अपराधी भी बताया। बिहार के वैशाली की एक अदालत ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को चार साल पूर्व योग गुरु रामदेव को 'ठग' कहे जाने के मामले में बुधवार को जमानत दे दी। त्वरित अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार ने इस मामले में दिग्विजय को जमानत दे दी।
वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के पोखरा मोहल्ला निवासी और भाजपा के जिला स्तर के नेता अजित कुमार ने वर्ष 2012 में दिग्विजय पर योग गुरु रामदेव और पतंजलि योगपीठ के बालकृष्ण को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव को 'ठग बाबा' बताया था।
इस मामले में अदालत द्वारा जारी किए गए वारंट का पालन करने के लिए कांग्रेस महासचिव अदालत में उपस्थित थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पांच-पांच हजार रुपये के दो मुचलके की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत परिसर से बाहर निकलने पर दिग्विजय ने योग गुरु पर अपराधी प्रवृति का होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई उनके लिखाफ जांच कर रही है। सभी मामलों का खुलासा हो जाएगा।