रिलायंस के खिलाफ अनशन कर रहे किसान नेता को जिलाबदर कर दिया

शहडोल। शिवशक्ती महादल जनसेवा समीती के नेता राधेश्याम द्विवेदी को प्रशासन ने उनके अपराधिक गतिविधियो को देखते हुऐ जिला बदर कर दिया है और संभावत: रीवा मे वे किसी अपराध मे बंद बताऐ जाते है। श्री द्विवेदी रिलायंस के खिलाफ आमरण अनशन पर थे। 

अंदोलनकारियो के मुताबिक द्विवेदी पर जो भी प्रकरण दिखाये गऐ है वे सभी रिलांयस उधोग से संबधित हैं। इधर सोहागपुर SDM रमेश सिंग का कहना है कि आंदोलनकारी विधिवत आंदोलन की सूचना सक्षम अधिकारी को नही दी और वैसी भी संविधान मे आमरण की व्यवस्था नही है। जिससे यह आंदोलन अवैध है। SDM का कहना है की इन आंदोलनकारियो से हमने बात चीत करने का हर संभव प्रयास किया किन्तु वह नही माने। उन्होने कहा उक्त आंदोलन के विषय पर मैने संबधित सरपंचो से बात चीत की और ऐसी किसी भी नागरिक समस्या के निराकरण करने को कहा है। 

SDM मानते है कि रिलांयस  सीवीएम ने आदिवासियो के जमीन पर गैर कानूनी अधिपतय हासिल कर लिया है और डायवरसन शुल्क भी अदा कर दिया है किन्तु प्रत्येक साल जब तक रिलांयस भूमी उपयोग करेगी शुल्क रिलांयस ही भरेगी किन्तु SDM यह नही बता पाये कि अनुबंध के बाद उसका डायवरसन शुल्क आदीवासी किसान क्यो भरेगा। डायवर्सन के बाद वह भूमि, कृषि भूमि में वापस कैसे आएगी। कलेक्टर शहडोल द्वारा पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रतीवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 कि धारा 3.1की कडिका क व ख तथा सहपठित धारा 7 के तहत आनावेदक राधेश्याम द्विवेदी पिता रामनारायण द्विवेदी निवासी गाव लालपुर थाना बुढार को राजस्व जिला शहडोल की सीमा तथा उसकी सीमा से संबद्ध मध्यप्रदेश के राजस्व जिले सीधी, सतना, उमरिया व अनूपपुर की सीमाओ से एक साल की कालवधी के लिऐ बाहर हो जाने का आदेश दिया है। आदेश मे कहा गया है की आदेश का उल्लघन करते पाये जाने पर आनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कारवाही की जाऐगी। 

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