रीवा-सिंगरौली रेल परियोजना: रेल मंत्री ने शिलान्यास किया, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया

सीधी। रीवा-सीधी-सिंगरौली के लिये अधिग्रहित की जा रही भूमि मे सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन रेलवे प्रबंधन नही कर रहा तो किसानों ने हाई का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने किसानों की अपील को स्वीकार करते हुए कराये जाने बाले कार्य पर रोक लगाने के साथ रेल प्रबंधन के अलावा राज्य सरकार कलेक्टर कमिश्नर को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर जबाव मांगा है। स्टे आॅर्डर ठीक उसी समय जारी हुआ जब रेल मंत्री धूमधाम के साथ परियोजना का शिलान्यास कर रहे थे। 

मिली जानकारी के अनुसार सीधी मे बनने बाले रेलवे स्टेशन के लिये अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिये 2013 मे पारित हुए कानून के अनुसार मुआवजा नही दिये जाने के कारण मधुरी निवासी भूपेन्द्र सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो हाईकोट के डवल बेंच ने सुनवाई करते हुए न केवल भूअधिग्रहण पर रोक लगाया है। बल्की फैसला होने तक मुआवजा वितरण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित रेलवे प्रवंधन व जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। 

बताया गया है भूपेन्द्र सिंह पिता कृष्ण कुमार सिंह व रोहित कुमार सिंह पिता ओम शिव सिंह  निवासी मरयादपुर पोष्ट गौरी जिला रीवा ने हाईकोर्ट के डवल बेंच राजेन्द्र मेनन व श्रीमती अंजुली पालो की कोर्ट मे इस आसय की अपील की थी कि रेल विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी नियमों के अनुसार मुआवजा नही दे रहे है। जिसकी सुनवाई न्यायाधीशों ने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव सहित कलेक्टर सीधी भू-अधिग्रहण अधिकारी सीधी व जनरल मैनेरज रेलवे जवलपुर को नोटिस भेजकर जबाव मांगा है। 

शिलंन्यास के साथ लगी रोक
रीवा-सिंगरौली रेल परियोजना की मंगलवार को दोपहर जव रेल मंत्री, मुख्यमंत्री कालेज के मैदान मे भारी जनसमूह एकत्रित कर शिलंन्यास कर रहे थे, तभी जबलपुर की हाईकोर्ट इसी मामले की सुनवाई कर रही थी। इधर आधारशिला रखी गई, उधर स्टे लग गया। 

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !