इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगी चुनाव याचिका में सीएम की ओर से गवाहों का प्रतिपरीक्षण पूरा हो गया। हाई कोर्ट ने विजयवर्गीय को 7 नवंबर को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता अंतरसिंह दरबार की ओर से एडवोकेट रवींद्रसिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल पैरवी कर रहे हैं। शुक्रवार को सीएम के वकील पुरुषेंद्र कौरव ने गवाह कुणाल किशोर का प्रतिपरीक्षण पूरा किया। उन्होंने कहा कि अखबार में छपी खबर उन्होंने ही लिखी थी। वे मौके थे। मोबाइल में की गई ऑडियो रिकार्डिंग को सुनकर ही उन्होंने खबर लिखी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में दो दर्जन से ज्यादा गवाहों के बयान कराए हैं। याचिका में विजयवर्गीय पर चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता और विधायक प्रतिनिधि की ओर से पहले ही गवाही पूरी हो चुकी है।