कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्मृति ईरानी की डिग्री मांगी

नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर चल रहे विवाद में गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली चुनाव आयोग को मंत्री की डिग्री पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आयोग से कहा कि वह वर्ष 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते समय स्मृति ईरानी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रति पेश करे। अदालत ने कहा कि अभी कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है।

सही व सत्यापित जानकारी मिलने के बाद वह फैसला सुनाएंगे। इससे पूर्व भी न्यायाधीश ने दिल्ली चुनाव आयोग से दस्तावेज मांगे थे, जिस पर कहा गया था कि उनके रिकॉर्ड में उक्त दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। हालांकि चुनाव अयोग की वेबसाइट पर इस बाबत जानकारी उपलब्ध है। स्मृति ईरानी द्वारा वर्ष 1996 में बीए प्रोग्राम पास करने की जानकारी को रिकॉर्ड में खोजने का प्रयास किया जा रहा है।

यह है मामला
यह याचिका स्वतंत्र पत्रकार अहमेर खान ने दायर की है। इसमें कहा गया कि स्मृति ईरानी ने अप्रैल 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ते समय हलफनामे में बताया था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार से बीए पास की थी।

जुलाई 2011 में गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ते समय कहा कि उन्होंने डीयू से बीकॉम प्रथम वर्ष ही पास की है। 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते समय हलफनामे में कहा कि वह डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम प्रथम वर्ष ही पास हैं।

हलफनामों में शिक्षा के संबंधी अलग-अलग जानकारी है। याचिका में मांग की गई है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125ए के तहत कार्रवाई हो।

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