भोपाल। मप्र कोटे से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं हाईकोर्ट एडवोकेट विवेक तन्खा ने स्कूल शिक्षा विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसआर मोहंती को हाईकोर्ट से राहत दिलवा दी है। मोहंती पर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के डायरेक्टर रहते हुए कंपनियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के मामले में कार्रवाई प्रस्तावित है। मोहंती ने इस मामले में जांच प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट में शरण ली। विवेक तन्खा उनके एडवोकेट हैं। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट मांगी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस अंजुली पालो की खंडपीठ ने एसआईडीसी से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ताजा जांच में अब तक क्या-क्या किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मोहंती के खिलाफ पुरानी जांच के तहत कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
मामले पर सोमवार को मोहंती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2011 को नए सिरे से जांच करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच के दौरान मोहंती को भी दस्तावेज पेश करने और सुनवाई का पूरा मौका दें। तन्खा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है और उनके मुवक्किल को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने पुरानी जांच पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत जांच के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
भोपाल के रियाजुद्दीन ने एक जनहित याचिका दायर कर बताया कि वर्ष 2004 में मोहंती सहित कई अधिकारियों ने घोटाले किए और कई निजी कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। इस मामले में मोहंती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।