10 के सिक्के को मना किया तो JAIL जाओगे

भोपाल। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा 10 रूपए के सिक्के को पूरी तरह से चलन में बताया गया है। यदि कोई इसे लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दस रूपए का सिक्का पूरी तरह से बैध है, लोग लेनदेन में इसका खुलकर इस्तेमाल करें। सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए गए है कि 10 रूपए के सिक्के को लेने से इंकार न करें। सिक्के लेने से इन्कार करने पर धारा 489(ए), 489(ई) और आईपीसी की धारा 121 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

बता दें कि 10 रुपए के सिक्के को लेकर कई तरह के अफवाहें बाजार में फैल गईं हैं। चर्चा है कि बाजार में भारी संख्या में नकली सिक्के आ गए हैं तो अफवाह यह भी है कि सरकार ने 10 के सिक्कों का चलन ही बंद कर दिया है। इन अफवाहों के चलते बाजार में व्यापारियों ने 10 के सिक्के से लेने से इंकार कर दिया है। कुछ छोटे शहरों में तो बैंक ने भी इंकार कर दिया था परंतु बाद में स्थिति स्पष्ट हुई। 

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