इंदौर। कोर्ट ने पिशोरी ढाबे के मालिक समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला 12 जून 2016 का है। इस मामले में पुलिस ने ढाबा मालिक की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी परंतु दूसरे पक्ष की शिकायत पर पिशोरी ढाबा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।
अभय वर्मा और आनंद वर्मा की ओर से दायर परिवाद में एडवोकेट शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 12 जून 2016 की रात आरोपियों का परिवादियों से विवाद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में सोढ़ी की शिकायत पर वर्मा के खिलाफ तो केस दर्ज कर लिया, लेकिन वर्मा की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया। शुक्रवार को जज राकेश सनोठिया ने सोढ़ी, पप्पू चानना, रजत, सुरेंद्र, रोहित चानना, सन्नाी भाटिया के खिलाफ भादवि की धारा 148, 149, 323, 294, 506 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया।
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