भोपाल। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अब केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं परंतु इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। इसमें 1 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता बैंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिये उद्योग स्थापित करने पर 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान देय है।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत उद्योग एवं सेवा इकाई हेतु आन लाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन 9 सितम्बर 2016 तक आमंत्रित किये गये हैं।
इस योजना में किये गये परिवर्तन अनुसार वर्तमान में केबल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियों से ही आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । योजना की विस्तृत जानकारी आयोग की बेवसाइट WWW.KVIC.ORG.IN/PMEGPONLINEOPPLICATION पर उपलब्ध है।