साधना सिंह मामले में कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के नाम वारंट जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम से खदानों के आवंटन का आरोप लगाने के मामले में हबीबगंज पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ चालान पेश किया है। शुक्रवार को एसीजेएम प्रदीप राठौर की अदालत में हबीबगंज टीआई ने यह चालान पेश किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने मिश्रा की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 

11 जून 2015 को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम एक मैग्नीज की खदान के आवंटन के संबंध में आरोप लगाए गए थे। यह खदान एसएस मिनरल्स के नाम से संचालित है। 

इस संबंध में फरियादी संजय नायक ने एक लिखित शिकायत थाना हबीबगंज में प्रस्तुत की थी। नायक ने मिश्रा के खिलाफ आरोप लगाए थे कि उन्होंने जिन खसरा नंबर व रकबा का उल्लेख बालाघाट में एसएस मिनरल्स के नाम से मैग्नीज खदान होने का लगाया है वह किसी अन्य के नाम पर आवंटित है। एसएस मिनरल्स नाम की किसी भी फर्म को किसी भी आवंटन नहीं हुआ है। 
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !