भोपाल। मप्र के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को अब अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा ऑनलाइन भरना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए पोर्टल तैयार कर रहा है। यह व्यवस्था जनवरी 2017 से लागू होगी। अब तक सभी अफसर अपनी संपत्ति का ब्योरा मैनुअली देते थे।
कागज पर बने फॉर्म को भर सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी भेजी जाती थी, यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक संपत्ति के ब्योरे देने वाले फॉर्म में अधिकारी कई जानकारी नहीं भरते थे। अब पोर्टल पर सभी कैटेगरी की जानकारी देने को अनिवार्य किया जा सकता है।
संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देने की व्यवस्था सिर्फ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए होगी। आईएएस अफसर पुराने तरीके से ही अपनी संपत्ति का ब्योरा देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग सूत्रों के मुताबिक आईएएस के संबंध में फैसला केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय लेता है।
लोकपाल एक्ट से लिया कांसेप्ट
अधिकारियों के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए यह कांसेप्ट केंद्र के लोकपाल एक्ट से लिया गया है। ऑनलाइन संपत्ति का ब्योरा देने से कागजी काम और समय की भी बचत होगी। प्रदेश में करीब 800 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं।