कर्मचारी नेता कटियार के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज

भोपाल। राजधानी की अदालत ने तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नेता के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। एसीजेएम सतीशचन्द्र मालवीय ने यह आदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण द्विवेदी द्वारा पेश परिवाद की सुनवाई करते हुए दिए हैं।

मामले में आरोपी कर्मचारी नेता ओपी कटियार को अदालत ने नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। कर्मचारी नेता अरूण द्विवेदी ने अदालत में परिवाद पेश कर कहा था कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 26 दिसंबर 2012 को मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के चुनाव करवाए गए थे। इनमें वह प्रांतीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। विधिवत चुनाव में निर्वाचित होने के बाद भी कर्मचारी नेता ओपी कटियार ने 16 मई 2015 को जबलपुर में संघ की महासमिति की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्हें प्रांतीय अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया और कटियार ने स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर दिया। 

यह निर्णय संघ के संविधान के विपरीत था,लेकिन इस आधार पर कटियार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्मचारी संघ की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। अरूण द्विवेदी ने इस संबंध में पुलिस थाना टीटी नगर और पुलिस के आला अफसरों को शिकायत की थी, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः द्विवेदी ने अपनी शिकायत को अदालत के सामने पेश किया, जहां से कर्मचारी नेता ओपी कटियार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है।

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