नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने 2जी से 3जी या 4जी में सिम अपग्रेड करने पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक, ऐसा सिर्फ उपभोक्ता की रजामंदी पर ही किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि इस बारे में उसने अनुरोध किया हो। अपग्रेडेशन के लिए नए सिम कार्डों को जारी करने पर नए दिशा-निर्देश एक सितंबर से प्रभावी हो गए हैं।
ये कहते हैं कि सिम कार्ड अपग्रेड करने के लिए ग्राहक को कंपनी के कस्टमर केयर के जरिये या वेबसाइट अथवा प्वाइंट ऑफ सेल के माध्यम से अनुरोध करना होगा। निवेदन मिलने पर ऑपरेटर सब्सक्राइबर को नया सिम कार्ड जारी करेंगे। नए नियम सिम को अपने आप अपग्रेड कर देने के ट्रेंड पर विराम लगाएंगे।
कुछ ऑपरेटर ऐसा कर दिया करते थे ताकि ग्राहक को उनकी हाई-वैल्यू सर्विस मिल सकें। उपभोक्ता की सहमति मिलने पर ऑपरेटर पुराने सिम कार्ड को डिएक्टिवेट कर नए सिम कार्ड को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रक्रिया की समाप्ति के बाद ग्राहकों को एसएमएस भेजा जाएगा।