भोपाल। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मोबाइल ब्रांड एप्पल ने जबलपुर में डीलरशिप तो दे दी लेकिन सर्विस सेंटर नहीं खोला। एक नाराज ग्राहक, उपभोक्ता फोरम में चला गया। अब कंपनी को 10 प्रतिशत ब्याज समेत मोबाइल की पूरी कीमत 46000 रुपए, 5 हजार रुपए हर्जाना और 1 हजार रुपए वाद व्यय चुकाना पड़ेगा।
कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन जेआर बच्चन और सदस्य डीपी राय व सुषमा पटैल की न्यायपीठ के समक्ष शिकायतकर्ता गोपाल विहार जबलपुर निवासी दीपक तिवारी की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार जैन ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि धर्मेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स नौदराब्रिज से मोबाइल खरीदा गया था। कुछ दिन बाद ही तकनीकी खराबी सामने आने लगी। लिहाजा, शिकायत की गई लेकिन सुधार को लेकर विक्रेता ने असहयोग शुरू कर दिया। एप्पल सर्विस सेंटर जबलपुर में न होने के कारण उपभोक्ता को भारी परेशानी हुई। अंततः वह न्याय मांगने चला आया।