झूठे मामले में फंसाने वाली भोपाल पुलिस पर 5000 का जुर्माना

भोपाल। मानवाधिकार आयोग ने हबीबगंज थाने के एएसआई मान सिंह को झूठी कहानी रचकर एक नाबालिग बच्चे को बेवजह गिरफ्तार करने का दोषी पाया है एवं बच्चे को 5000 रुपए क्षतिपूर्ति हर्जाना देने का आदेश दिया है। 

मामला राजधानी के हबीबगंज थाने का वर्ष 2014 का है। विदिशा का रहने वाला सोहेल विठ्ठल मार्केट में सब्जी बेचता है। 18 दिसंबर 14 को एक ग्राहक ने उसे सब्जी के पांच रुपए कम दिए। जब सोहेल ने ऐतराज़ जताया तो ग्राहक ने खुद को पत्रकार बताते हुए सब्जी वापस की और देख लेने की धमकी दी। चार दिन बाद वही ग्राहक कुछ पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचा और सोहेल को पुलिस पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने उसे धारा 151 के तहत गिरफ्तार करना दर्शाया। 

मामले में सोहेल ने मानव अधिकार आयोग में इसकी शिकायत की। आयोग के सामने पुलिस साबित नहीं कर सकी कि सोहेल किसी को मारने की धमकी दे रहा था। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने भी पुलिस की कहानी को झूठा करार दिया। पुलिस ने सोहेल के खिलाफ शिकायत होने के सबूत भी नहीं रख सकी और उसके नाबालिग होने की जानकारी पर भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। मामले में आयोग ने थाने के एएसआई मान सिंह को दोषी ठहराते हुए फरियादी के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ने का दोषी पाया है। 

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