जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा उन्हे जीएसटी देना होगा

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार जीएसटी बिल को लेकर लगातार काम कर रही है और इसे इस साल के अंत तक पास करवाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जिन लोगों का सालाना टर्न ओवर 20 लाख से ज्‍यादा है उन्‍हें जीएसटी देना होगा। नॉर्थ ईस्‍ट के प्रदेशों के लिए यह सीमा 10 लाख होगी।

जेटली ने आगे बताया कि जीएसटी लागू होने पर राज्‍यों को दिया जाने वाला मुआवजा नियमित तौर पर दिया जाएगा इस बात पर आम सहमति बन गई है। मुआवजे के आंकलन के लिए 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा।

इसके अलावा जिनका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ से कम होगा उनसे राज्‍य सरकारें टैक्‍स वसूलेंगी। टैक्‍स रेट को लेकर वित्‍त मं‍त्री ने कहा कि काउंसिल टैक्‍स रेट और टैक्‍स स्‍लेब पर 17,18 और 19 अक्‍टूबर को होने वाली बैठक में निर्णय लेने की कोशिश करेगी।

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