नईदिल्ली। यूपी में 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करना भारी पड़ सकता है। अफवाहों पर विश्वास कर दस के सिक्के को लेने से इनकार करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के केस का सामना करना पड़ सकता है। सिक्के को लेकर व्हाट्स ऐप पर फैली अफवाह पर कठोर एक्शन लेते हुए यूपी में पीलीभीत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई 10 रुपये का सिक्का लेने से इंकार करता है, तो उस पर राष्ट्रद्रोह का केस लग सकता है।
गौरतलब है कि 10 रुपये के सिक्के को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां पैठ कर गई है। ऐसी अफवाहें है कि यह सिक्का अब वैध नहीं है और इसे कोई ले नहीं रहा। डीएम मासूम अली सरवर ने कहा कि 10 रुपये का सिक्का राष्ट्रीय मुद्रा है और किसी के पास अधिकार नहीं है कि वह इसे लेने से मना कर दें।
भारत सरकार इसकी पूरी कीमत धारक को अदा करने का वचन देती है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, 'जो कोई भी भारतीय मुद्रा लेने से इनकार करता है वह आईपीसी की धारा 124A (राष्ट्रद्रोह) के तहत दोषी होगा।' सरवर ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी कड़ाई से लागू करने की बात कही है।