राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए यहां आवेदन करें: swd.up.nic.in | national family benefit scheme

उत्तरप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए 01 जनवरी 2016 से इसे आॅनलाइन कर दिया है। इसके बाद सहायता राशि सीधे मृतक के आश्रित के बैंक खाते में जमा होगी। 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत पर इसके अश्रितों को 30 हजार रूपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है, बशर्ते कि मृत मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। इसके साथ ही आवेदक की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 56,450 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रूपये वार्षिक होनी चाहिए। 

योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को 01 जनवरी 2016 से आॅनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को मुखिया की मृत्यु की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक या बड़े प्राइवेट बैंक में होना चाहिए, जिसमें आॅनलाइन फंड ट्रांसफर किया जा सके। आॅनलाइन आवेदन की तिथि के 75 दिन के अन्दर आवेदक को भुगतान कर दिया जायेगा, इसके उपरान्त लम्बित मामलों का भुगतान निदेशक समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

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