नगर पंचायत अध्यक्ष और CMO के खिलाफ FIR

एफआईआर भोपाल समाचाररतलाम/मध्यप्रदेश। आलोट नगर पंचायत अध्यक्ष विष्णु कुंवर सोलंकी एवं सीएमओ सुरेन्द्र सिंह पंवार के खिलाफ 95 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक प्रकरण (धारा 420 ,467,468 ,471,409,120b) दर्ज किया गया है। भाजपा पार्षदों ने इस मामले को उठाया था। अब पार्षदों की मांग है कि अध्यक्ष को अयोग्य करार देकर इनसे 95 लाख की वसूली कराई जाए। 

भाजपा पार्षदों ने आलोट नगर पंचायत की अध्यक्ष विष्णुकुंवर सोलंकी और तत्कालीन सीएमओ सुरेंद्र सिंह पंवार पर 95 लाख की गड़बड़ी और आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायत में लिखा था कि अध्यक्ष द्वारा बैंक में पेश किए हस्ताक्षर और बाद में चेक व फाइलों में किए गए हस्ताक्षर अलग-अलग हैं। इन हस्ताक्षरों के आधार पर मुरम डलवाने, सीसी रोड बनवाने सहित अन्य निर्माण कार्यों में 95 लाख रुपए की आर्थिक अनियमितता की गई।

भाजपा पार्षदों की शिकायत के आधार पर जब परियोजना अधिकारी ने जांच की तो सभी आरोप सही पाए गए। रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। आरोप सही पाए जाने के बाद आलोट पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। वहीं भाजपा पार्षदों की मांग है कि दोनों से 95 लाख रुपयों की वसूली की जाए और उन्हें पद से अयोग्य किया जाए। बहरहाल आलोट पुलिस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को और आगे बढ़ाएगी जिसके बाद अध्यक्ष और तात्कालिक सीएमओ की गिरफ़्तारी तय की जाएगी।

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