हाउसिंग बोर्ड के घटिया मकान: ग्राहकों को मिलेगा हर्जाना

दुर्ग भिलाई/छत्तीसगढ़। मकान का घटिया निर्माण किए जाने के 6 मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। फोरम ने माना की तय शर्तों के अनुरूप मकान का निर्माण नहीं किया गया। निर्माण घटिया रहा, इसके आधार पर फोरम ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया कि वे पीड़ित पक्ष को राशि लौटाएं। इस दौरान फोरम ने क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना भी ठोका। अध्यक्ष मैत्रीय माथुर व सदस्य राजेंद्र पाध्ये ने यह फैसला सुनाया। 

प्रकरण के मुताबिक तालपुरी में हाउसिंग बोर्ड के तरफ से इंटरनेशनल कॉलोनी का निर्माण किया गया। अन्य लोगों के तरह पीड़ित पक्ष ने भी मकान की पहले बुकिंग कराई। इसके बाद निर्धारित शर्तों के अनुरूप राशि का भुगतान भी किया। आवेदनकर्ताओं के तरफ से यह कहते हुए आवेदन किया गया कि मकानों के अधूरे निर्माण, गुणवत्ता विहीन निर्माण, कार्य में देरी से उन्हें लिए गए लोन के बदले अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ा। आमापार निवासी विजय लक्ष्मी ने आवेदन किया। 

फोरम ने 5.40 लाख किराया, 2.50 लाख मेंटेनेंस, 3 लाख मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए मंजूर किया। बनिया पारा निवासी डीके अग्रवाल के मामले में फोरम ने 4.29 लाख किराया, 2 लाख सुपरविजन, 3 लाख मानसिक क्षतिपूर्ति मंजूर किया। इसी प्रकार ममता टमोटिया के मामले में फोरम में घटिया निर्माण के बाद कराए गए मेंटेनेंस राशि अदा करने बोर्ड को आदेशित किया। हेमा दानी व उनके पुत्र डॉ. गौरव दानी के मामले में फोरम ने किराया व बैंक पर लगने वाली ब्याज राशि 7 लाख, क्षतिपूर्ति 3 लाख, मेंटेनेंस 1.67 लाख सहित वाद व्यय 10 हजार मंजूर किया। रमावेदी के मामले में फोरम ने किराए के रूप में खर्च की गई राशि 2.88 लाख, जमा ली गई 3.53 लाख की राशि व मानसिक क्षतिपूर्ति 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया। मकान के मेंटेनेंस में आए खर्च 5 लाख, मानसिंग कष्ट 5 लाख रुपए अदा करने का आदेश किया। 

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