बदल गए यातायात नियम: जुर्माना और मुआवजा

नई दिल्ली। सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2016 को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस संशोधन विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और ‘हिट एंड रन’ मामलों के लिए दो लाख रुपए का मुआवजा शामिल हैं। सड़क हादसे में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है।

खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ा कर 5000 रुपए कर दिया गया है। नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग की स्थिति में 20 हजार रुपए का जुर्माना होगा। 

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा-‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !