काली कमाई: इंदौर का इंजीनियर, पत्नी बेटे समेत जेल भेजा गया

इंदौर। काली कमाई के एक मामले में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक रिटायर्ड इंजीनियर विमल गंगवाल को उनकी पत्नी और बेटे समेत जेल भेज दिया गया। इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विशेष न्यायालय में चालान पेश किया था परंतु ये सभी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। मंगलवार को जब गंगवाल पत्नी मीना और बेटे नितिन के साथ कोर्ट में आए तो उनकी जमानत खारिज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। 

ईओडब्ल्यू ने गंगवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर 23 मई 2016 को चालान पेश किया था। कोर्ट में पेश चालान के मुताबिक, उन्होंने अवैध संपत्ति अपने, पहली पत्नी मीना, दूसरी पत्नी प्रतिभा और बेटे नितिन के नाम से खरीदी थी। मंगलवार को कोर्ट में दूसरी पत्नी प्रतिभा पेश नहीं हुई।

सुप्रीम कोर्ट तक गए, नहीं मिली जमानत
चालान पेश होने के बाद से गंगवाल विशेष न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे। लगातार अनुपस्थिति के चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। इसके चलते उन्होंने विशेष न्यायालय, दो बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई, लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया।

5 साल पहले हो चुके रिटायर, पत्नी है बीमार 
ईओडब्ल्यू को गंगवाल के पास करीब डेढ़ करोड़ रुपए मूल्य की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। मंगलवार को सभी आरोपियों की ओर से पेश जमानत आवेदन में कहा गया है कि विमल पांच साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी पत्नी मीना बीमार हैं। इसलिए उन्हें जमानत का फायदा दिया जाए।

ईओडब्ल्यू के विशेष लोक अभियोजक अश्लेष शर्मा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आरोपियों के जमानत आवेदन खारिज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस परिस्थिति में जमानत आवेदन खारिज किया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आवेदन खारिज किए जाएं। कोर्ट ने आरोपियों को 9 सितंबर तक जेल भेज दिया।

पहली बार पत्नी, बेटे के साथ जेल गया रिटायर्ड अफसर
संभवत: यह पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को पत्नी और बेटे के साथ जेल भेजा हो। गंगवाल के वकील के निवेदन पर उन्हें सेंट्रल जेल और मीना व नितिन गंगवाल को जिला जेल भेजा गया।

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