मंत्री के बेटे पर कोर्ट में गवाह की हत्या का आरोप

जयपुर। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री डा. रामप्रताप के बेटे अमित साहू को एक हत्या के मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है। मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय का है जहां सोमवार को कोर्ट में गवाही देने जा रहे एक गवाह हरीश सिंधी की कोर्ट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस नामजद आरोपियों में से दो आरोपी सुखबीर सिंह और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर चुकी है। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कोर्ट कैंपस में हरीश सिंधी को गोली मार कर हत्या करने के मामले में परिजन की ओर से दी गई शिकायत में सुखबीर सिंह, धर्मेंद्र, अमित साहू, सोममुनि, श्रवण और महिला सौमा शामिल है।

पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,143,120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस छह आरोपियों में से सुखबीर सिंह और धर्मेंद्र को सोमवार को ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया है।

इस हत्याकांड में नामजद आरोपी अमित साहू ने कहा ‘मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे राजनीतिक कारणों से बेवजह से घसीटा गया है। पुलिस ने मुझे अभी तक इस मामले में नहीं बुलाया है, पुलिस यदि मुझे बुलाती है तो मैं पुलिस को जांच में पूरी मदद करूंगा।’

उन्होंने हत्या की घटना के वक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर में मौजूद रहने के बारे में कहा, ‘मैं खेलकूद के एक प्रोग्राम में जिला कलेक्टर को बुलाने के लिए परिसर में था। कलेक्टर परिसर और अदालत परिसर अलग अलग है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता मात्र हूं।

मैं पार्टी में किसी पद पर नहीं हूं।’ कोर्ट के कैंपस में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में नामजद आरोपी अमित साहू के पिता राज्य के जलसंसाधन मंत्री डा. रामप्रताप मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में होने के कारण संपर्क नहीं हो सका।

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