पटवारियों की स्थानांतरण नीति के लिए राजस्व मंत्री के निर्देश

भोपाल। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि पटवारियों द्वारा जिले से बाहर स्थानातंरण के लिए दिये गए आवेदन-पत्रों की बढ़ती संख्या के कारण इनका संवर्ग संभाग अथवा राज्य स्तर का करने पर गंभीरता से विचार करें। श्री गुप्ता प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

श्री गुप्ता ने कहा कि पटवारी एक हल्के में तीन वर्ष से अधिक नहीं रहें। सभी तहसील में समान अनुपात में पटवारियों की पद-स्थापना करें। तहसील या अनुभाग स्तर पर पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों का अटेचमेंट नहीं होने का प्रमाण-पत्र कलेक्टरों से लें। सभी कर्मचारी-अधिकारी की व्यक्तिगत जानकारी कम्प्यूटराइज्ड करने के साथ ही ई-सर्विस बुक बनायें।

शादी के बाद महिला पटवारी को स्थानांतरण का मौका
राजस्व मंत्री ने कहा कि ऐसी महिला पटवारी जिनकी शादी नौकरी में आने के बाद हुई है, वे पति की पद-स्थापना स्थल पर स्थानांतरण के लिए 7 दिन में आवेदन कर सकती हैं। वे नये जिले में सबसे जूनियर मानी जायेंगी। श्री गुप्ता ने कहा कि नई पद-स्थापना और स्थानांतरण के आदेशों का पालन सख्ती से करवायें। 

सभी रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी करवायें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खसरा, बी-1 देने के लिए बनाये गये सेंटर में कर्मचारी निर्धारित समय में उपस्थित रहें। राजस्व मंत्री ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसकी जानकारी तहसीलदार को ऑनलाइन मिले। जानकारी मिलते ही तहसीलदार उसका नामांतरण करें।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह, सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री के. के. खरे और आयुक्त भू-अभिलेख श्री सुहेल अली उपस्थित थे।

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