इंदौर। जिला अदालत ने रिश्वत लेने वाले हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी कृष्णकुमार शर्मा को दो वर्ष की कैद व तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी शर्मा हाउसिंग बोर्ड इंदौर में नामांतरण शाखा में सहायक ग्रेड तीन था। उसे फरियादी महेश जैन निवासी अनूप नगर की शिकायत पर 6 जनवरी 2014 को तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ा था।
सोमवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश जयप्रकाश सिंह ने सुनाया। फरियादी जैन की पत्नी प्रेमलता के नाम का मकान नेहरू नगर में था, जिसे वे बेच चुके थे और रजिस्ट्री भी हो गई थी। मकान के नामांतरण के लिए हाउसिंग बोर्ड में आवेदन दिया था।
इसके लिए आरोपी शर्मा ने फरियादी से 10 हजार की मांग की और सात हजार उसी दिन ले लिए थे। बाद तीन हजार रुपए लेते उसे लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था। विशेष लोक अभियोजक अशोक सोनी ने गवाहों के कथन से अपराध सिद्ध किया।