भोपाल। राज्य शासन ने वर्ष 2016-17 की स्थानांतरण नीति घोषित करते हुए एक से 16 अगस्त, 2016 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
जिला-स्तर के संवर्गों का जिले के अंदर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। यह स्थानांतरण अत्यावश्यक और न्यूनतम संख्या में होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग की खुद की स्थानांतरण नीति निर्धारित है। विभाग द्वारा अपनी स्थानांतरण नीति के अनुरूप इस अवधि में स्थानांतरण किये जायेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग पर यह नीति लागू नहीं होगी। पुलिस विभाग पर भी यह नीति लागू नहीं होगी।
विभागीय स्तर पर जिलों के मध्य यदि कोई स्थानांतरण करना आवश्यक है, तब उसका प्रस्ताव विभाग-स्तर पर तैयार किया जाकर समन्वय में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर आदेश जारी किये जा सकेंगे। शेष व्यवस्था पूर्णत: वर्ष 2015-16 के लिये जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेगी।