OLA CAB अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस का दोषी, 12.5 हजार का जुर्माना

अजमेर। निर्धारित किराया राशि से अधिक किराया वसूलने पर उपभोक्ता मंच ने आेला कैब्स को अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस का दोषी ठहराया है। 19 रुपए ज्यादा वसूलने पर जिला उपभोक्ता मंच ने ओला कैब्स पर 12.5 हजार रुपए जुर्माना किया है। जिला मंच के अध्यक्ष विनय कुमार और सदस्य ज्योति डोसी और नवीन कुमार ने अपने निर्णय में ओला कैब्स पर गंभीर टिप्पणी करते हुए लिखा कि देशभर ओला कैब्स आमजन को आवागमन के लिए टैक्सी उपलब्ध कराता है और इस तरह अधिक किराया वसूलना उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

मंच ने अपने निर्णय में लिखा है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति रोकने के लिए ओला कैब्स के खिलाफ उदाहरण स्वरूप कार्रवाई जरूरी है। रामनगर निवासी वकील अमित गांधी ने उपभोक्ता मंच में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि 30 अप्रैल 2015 को ओला कैब्स के एप पर सिडान टैक्सी बुक कराई। टैक्सी से गांधी ने मात्र 3.46 किलोमीटर की यात्रा की, जिसके लिए ओला कैब ने 99 रुपए चार्ज किए। जबकि ओला कैब्स की किराया दर सूची के अनुसार दो किलोमीटर तक 49 रुपए नेट बेस किराया तथा उसके बाद 14 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से कुल 70 रुपए ही किराया बनता था, लेकिन ओला कैब ने 99 रुपए चार्ज कर लिए।

प्रार्थी ने अधिक वसूली गई राशि के बाबत ओला कैब्स से ई-मेल के जरिए कई बार पत्राचार किया और अधिक वसूली गई राशि लौटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपभोक्ता मंच ने परिवाद मंजूर कर ओला कैब्स को आदेश दिया है कि दो माह के भीतर दस हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराए तथा ढाई हजार रुपए परिवादी को अदा करे।

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