First Flight Courier: डाक डिलेवर नहीं की, 30 हजार का जुर्माना

भोपाल। एक छात्रा के पास समय पर कोरियर न पहुंचाने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए छात्रा को 30 हजार रुपए हर्जाना देने 3 हजार रुपए परिवाद व्यय देने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीके प्राण, सदस्य सुनील श्रीवास्तव तथा मोनिका मलिक की बेंच ने की। 

पटेल नगर निवासी सौम्या चौकसे की ओर से फ़र्स्ट फ्लाइट कुरियर लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय दुकान नंबर-3, पटेल नगर भोपाल व अन्य के खिलाफ 20 जून 2013 को परिवाद दायर किया। परिवाद में शिकायत की गई कि उन्होंने क्लेट की 2013 में होने वाली परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कुरियर से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर भेजा था। 

कुरियर कंपनी ने डाक को गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया एवं डाक को इस टीप के साथ वापस कर दिया कि रायपुर में उनका आॅफिस नहीं है। सौम्या की ओर से पेश परिवाद में डेढ़ लाख रुपए भविष्य खराब करने एवं एक लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। 

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !