इंदौर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर देशभर में रोक की मांग को लेकर पूर्व महाधिवक्ता की जनहित याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। याचिका में स्मार्ट सिटी के नाम पर देशभर में जनता को गुमराह करने के आरोप लगाते हुए तत्काल इस प्रोजेक्ट रोकने की मांग की गई है।
कोर्ट ने 24 घंटे से भी कम समय में याचिका स्वीकार कर सुनवाई के लिए 10दिसंबर का समय दिया है। पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने याचिका में कहा सरकार अकेले प्रोजेक्ट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही है लेकिन मूलभूत सुविधाओं की और ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।