LN Medical college के खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज को सख्त निर्देश दिया है कि वह अनमोल श्रीवास्तव नामक छात्रा के सभी मूल दस्तावेज अविलंब लौटाए। ऐसा इसलिए ताकि वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली में मिले दाखिले के सुअवसर का लाभ उठा सके।

बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सीवी सिरपुरकर की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता आदित्य संघी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने एआईपीएमटी के अलावा इस वर्ष ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली का भी एग्जाम दिया था। चूंकि एआईपीएमटी के आधार पर पहले काउंसलिंग हो गई अतः योग्यता के आधार पर उसे राजधानी भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पर दाखिला मिल गया। इसके लिए उससे सभी मूल दस्तावेज जमा करा लिए गए।

अब नहीं लौटा रहे कागजात
एलएन मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस स्टूडेंट बनने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिल गया। इसके लिए एनएल मेडिकल कॉलेज में जमा मूल दस्तावेज वापस चाहिए। लेकिन कॉलेज का दबाव है कि जब तक 5 साल की पूरी फीस जमा नहीं की जाती, मूल दस्तावेज लौटाए नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि सीट बेकार हो जाएगी। इससे कॉलेज को होने वाली आर्थिक क्षति का भुगतान तो छात्रा को ही करना होगा।

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