कलेक्टर ने किया 500 करोड़ का जमीन घोटाला, FIR के आदेश

ग्वालियर। लोकायुक्त जांच में पाया गया है कि तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर हरगोविंद सिंह भदौरिया ने पद का दुरुपयोग करते हुए 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन के रिकार्ड में कांटछांट की एवं घोटाले को अंजाम दिया। लोकायुक्त ने आरोपी संयुक्त कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। आरोपी शासकीय सेवाओं से रिटायर्ड हो चुका है।

रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर हरगोविंद सिंह भदौरिया की जो शिकायत लोकायुक्त संगठन को की गई थी, उसके अनुसार जिला रिकॉर्ड रूम के प्रभारी रहते हुए उन्होंने मिसिल बंदोबस्त 1940 के दस्तावेजों में शासकीय भूमियों को निजी स्वामित्व की भूमियों में बदल दिया था। इसके लिए रिकॉर्ड में हैंडराइटिंग से कांट-छांट की गई थी। शिकायत में उल्लेख है कि मिसिल बंदोबस्त 1940 से लेकर 2014 तक एक ही हैंडराइटिंग व स्याही अंकित है। इसके साथ ही इस दौरान एक ही पटवारी को उक्त हल्के में पदस्थ दिखाया गया है, जो कि संभव नहीं है। स्याही की जांच कराएं, जिससे पता लग जाएगा कि स्याही कितने वर्ष पुरानी है।

ग्राम केदारपुर के सर्वे क्रमांक 120 लगायत 125 में अजुद्धी बाई,
इसी ग्राम के सर्वे क्रमांक 126 से 128 एवं 269 से 270, 272 से 277 में हरिप्रसाद गुर्जर,
ग्राम लखमीपुर के सर्वे क्रमांक 141 से 143 तक और 145 से 147 तक सामलिया कमरिया की फर्जी प्रविष्टि की गई,
जबकि इन सर्वे नंबरों की जमीनों को शासकीय अभिलेखों में चरनोई का बताया है। ऐसे तमाम आरोप लोकायुक्त को भेजी गई शिकायत में थे, जिनकी जांच लोकायुक्त संगठन द्वारा विस्तृत रूप से की गई।

जून में हुए थे रिटायर
हरगोविंद सिंह भदौरिया नायब तहसीलदार के पद से भर्ती हुए थे। अभी हाल ही में गत 30 जून को वे संयुक्त कलेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट से ठीक पहले तक वे मुरार ग्रामीण के एसडीएम के रूप में पदस्थ थे। इस दौरान यहां कई कॉलोनाइजरों ने नई-नई कॉलोनियां और मल्टी स्टोरी इमारतों की मंजूरी कराई थी।

लोकायुक्त के समक्ष रिपोर्ट पेश की संयुक्त कलेक्टर आरसी मिश्रा ने
इस मामले की फाइनल सुनवाई गत सितंबर माह में हुई थी। जिला कलेक्टर की ओर से लोकायुक्त के समक्ष प्रतिवेदन पेश करने गत 29 सितंबर को संयुक्त कलेक्टर आरसी मिश्रा व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे।

लोकायुक्त ने यह दिए हैं निर्देश
रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर हरगोविंद सिंह भदौरिया ने अभिलेखागार के रिकॉर्ड में कांट-छांट की है। इसलिए ग्वालियर कलेक्टर इनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं।
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी स्वतत्वों का भुगतान तत्काल रोकें।
विभागीय जांच शुरू की जाए।
उपरोक्त सभी कार्रवाई 15 दिन के अंदर करके लोकायुक्त संगठन भोपाल कार्यालय को अवगत कराएं।

लोकायुक्त द्वारा रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर हरगोविंद सिंह भदौरिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई किए जाने के निर्देश मिले हैं। उनके निर्देश हैं, इसलिए हम एचएस भदौरिया के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज करवाएंगे।
डॉ.संजय गोयल, कलेक्टर, ग्वालियर

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