ग्वालियर। जमानत या इच्छामृत्यु की मांग करने वाले व्यापमं आरोपी के वकील सीबीआई को तैयारी के साथ आता देख तारीख बढ़वाकर भाग गए। अब अगले हफ्ते इन 23 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होगी।
अपराध क्रमांक 449/13 के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी। व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई के पास जाने के बाद से जमानत याचिकाओं की सुनवाई रुक गई थीं। हाईकोर्ट ने सीबीआई व मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर पूछा था कि केस डायरी व पैरवी कौन करेगा, लेकिन दो महीने में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। इसी बीच आरोपियों ने जमानत के लिए इच्छा मृत्यु को लेकर अपने आवेदन राष्ट्रपति को भेजे थे और परिजनों ने भी आंदोनल किया था।
मंगलवार को सीबीआई के अधिकारी डीएसपी राजीव चंदोल, हरीश गोयल, आशीष चौहान, शिवकुमार झा, मनोज नायर केस डायरी के साथ हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल विवेक खेड़कर ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी डायरी के साथ उपस्थित हैं। आरोपियों की जमानत पर बहस कर सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने केस की तारीख बढ़वा लीं।