भोपाल। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीसरी पारी में नित नए संकट सामने आ रहे हैं। अभी चार रोज पहले ही पचमढ़ी में शिवराज सिंह चौहान ने छाती ढोककर कहा था कि 'अतिक्रमण नहीं हटने दूंगा, चाहे जेल जाना पड़े।' आज हाईकोर्ट ने एसपी को आदेशित किया है कि सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाओ, कोई मना करे तो हमें बताओ।
हाईकोर्ट ने होशंगाबाद एसपी को जमकर फटकारा। यहां तक कि एसपी होशंगाबाद को न्यायालय में बिना शर्त माफी भी मांगनी पड़ी। हाईकोर्ट ने एसपी होशंगाबाद को आदेशित किया कि वो खुद अपने सामने बचे हुए अतिक्रमण को हटवाएं। इस दौरान यदि कोई बाधक बने या किसी तरह का दबाव सामने आए तो इसकी सूचना बाकायदे शपथपत्र पर हाईकोर्ट को दी जाए। अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है।
03 अगस्त 2015 को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। पचमढ़ी कैंट के सीईओ की शिकायत है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस ठीक से सहयोग नहीं कर रही है।