इंदौर। व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय और उनकी पत्नी डॉ. गौरी राय का ट्रांसफर किए जाने पर हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा हैं कि दोनों का ट्रांसफर क्यों किया गया। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस टीके कौशल की डिवीजन बेंच ने शासन को निर्देश दिए हैं कि जवाब देने तक दंपती के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न की जाए।
गौरतलब है कि व्यापमं घोटाला उजागर करने वाले डॉ आनंद राय का ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद उनकी पत्नी डॉ. गौरी राय का ट्रांसफर उज्जैन किया गया और एक महीने के भीतर ही सोमवार को फिर से उनका तबादला धार कर दिया गया।