TI व ASI के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप तय

ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायाधीश सभापति यादव की कोर्ट में जनकगंज थाने के तत्कालीन टीआई निर्मल जैन व एएसआई नागेन्द्र सिंह भदौरिया पर आरोप तय किए गए। कोर्ट ने श्री जैन पर षड्यंत्र रचने व श्री भदौरिया पर रिश्वत मांगने के आरोप तय कर ट्रायल शुरू कर दी है।

विनोद सिंह ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि एएसआई नागेन्द्र सिंह भदौरिया उसके भाई व रिश्तेदारों को थाने से छोड़ने के एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। लोकायुक्त ने उसकी शिकायत पर नागेन्द्र सिंह को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वह रिश्वत लेते हुए तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन लोकायुक्त द्वारा दिए गए टेप में नागेन्द्र सिंह की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। इसमें एक लाख रुपए की रिश्वत मांगते हुए रिकॉर्ड हुई। इसके लिए टीआई निर्मल जैन ने षड्यंत्र रचा था। लोकायुक्त ने टीआई व एएसआई के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। निर्मल जैन पर धारा 120 बी, 201 के तहत आरोप तय किए गए, जबकि नागेन्द्र पर भ्रष्टाचार अधिनियम व धारा 120 बी के तहत आरोप तय किए गए।

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