महिला कर्मचारी को गर्भधारण से पहले लेनी होगी इजाजत

चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए ऐसे नियम जारी कर दिए हैं कि कोई भी परेशान हो सकता है। यहां महिलाओं को काफी दिक्कत हो सकती है।

कंपनी ने नए नियम जारी करते हुए कहा है कि अगर कंपनी की इजाजत के बगैर कोई भी महिला कर्मचारी गर्भवती होती है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। चीन के मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक प्रेगनेंसी के लिए केवल वही महिला कर्मचारी आवेदन कर सकती हैं जो संस्‍थान में एक साल से ज्यादा काम कर चुकी हैं। हेनान के सेंट्रल प्रोविंस स्थित जियाऊजुओ की क्रेडिट कॉआपरेटिव ने यह पॉलिसी अपने कर्मचारियों के लिए बनाई है।

कंपनी की तरफ से जारी इस सर्कुलर का चीन के मीडिया ने भी विरोध शुरू कर दिया है। चीन के एक अखबार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को मशीनी टूल नहीं समझ सकता है। आपको बताते चले कि चीन में इससे पहले पूरे देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हो चुकी है। यह पॉलिसी वर्ष 1970 में पूरे चीन में लागू हो चुकी है।

इससे पहले माओ जेडोंग के शासनकाल में कर्मचारियों को शादी करने के लिए अपने नियोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ती थी।

एक बैंक में काम करने वाली महिला ने ग्लोबल टाइम्स अखबार को बताया कि उनकी कंपनी ने आदेश दिए हैं कि साल की शुरूआत में ही अपने प्रेगनेंसी से संबंधित जानकारी हमे दें।

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