भोपाल। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 16 जुलाई को आदेश जारी कर दिये है। स्कूल शिक्षा विभाग की अपर सचिव कलावती उइके ने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पूर्व में राज्य शिक्षा केन्द्र के आयुक्त द्वारा 17 जून 2013 को जारी आदेश और 23 नवंबर 2010 को जारी विभागीय समसंख्यक आदेश के अनुसार आदेश की कंडिका 6(अ) मे विगत सत्र में कार्यरत पुराने अतिथि शिक्षकों को प्रथम वरीयता व प्राथमिकता दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है।
आदेश के अनुसार ही प्राथमिक से लेकर हायर सेकण्डरी स्तर तक के सरकारी स्कूलो में पुराने अतिथि शिक्षको की नियुक्ति की जाये। अतिथि शिक्षक मोर्चा के प्रांतीय महामंत्री व प्रवक्ता आशीष जैन ने जानकारी देते हुये वताया कि पूर्व में जारी आदेश के अनुसार विगत सत्र में कार्यरत पुराने अतिथि शिक्षको को प्रथम वरीयता व प्राथमिकता दिये जाने का आग्रह किया है। उन्होने कहा कि प्रदेश भर में प्रधानाध्यापको व संकुल प्राचार्यो के दवारा पुराने अतिथि शिक्षको को नही रखने की जानकारी प्राप्त हुई है। उन प्राचार्यो व प्रधानाध्यापको के खिलाप संगठन आदोलन करेगा।