संविदा कर्मचारियों के टर्मिनेशन और नईभर्ती पर स्टे: हाईकोर्ट

भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मप्र विद्युत वितरण कम्पनी पश्चिम क्षेत्र ने 30 मई 2015 को कम्पनी में पहले से संविदा पर कार्य कर रहे सहायक यंत्रियों और कनिष्ठ यंत्रियों के पदों पर नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला और उनको हटाने के आदेश जारी कर दिये जिसको लेकर विगत पांच वर्षो से संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च नयायालय की इंदौर खण्ड पीठ में एक याचिका दायर की। 

याचिका कर्ताओं की और से वरिष्ठ अधिवक्ता मिस मीना चापेकर ने पक्ष रखा। याचिका पर सुनवाई करते हुये दिनांक 25 जून 2015 को माननीय उच्च नयायालय इंदौर खण्ड पीठ ने निर्णय देते हुये कहा कि मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में संविदा कर्मचारी सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री पिछले 5 वर्षो से वर्ष 2011 से लगातार कार्य कर रहे हैं और यह विधिवत् परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूर्ण कर आए हैं। 

कम्पनी ने इन पदों पर नियमित भर्ती के लिए 30 मई 2015 को विज्ञापन निकाल दिया है जबकि इन पदों से पहले से संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं इसलिए यदि कम्पनी को कार्य की आवश्यकता है तो पहले से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को लिया जाना चाहिए ना कि उन्हें हटाना चाहिए और कम्पनी के द्वारा निकाले गये विज्ञापन में पहले से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता या कोई अनुभव का लाभ या आयु सीमा का लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए संविदा कर्मचारियों को निकालकर नई भर्ती करना उचित नहीं है। जबकि भाजपा के जनसंकल्प घोषणा पत्र 27.12.15 में उल्लेख है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा। मंत्रालय ने घोषणा पत्र की इस घोषणा का पालन करवाने के लिए मप्र विद्युत वितरण कम्पनी को एक पत्र भी भेजा था। 

कम्पनी ने उस पर पत्र पर नियमितीकरण की कार्यवाही करना तो दूर नई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खण्ड पीठ के माननीय न्यायाधीश के द्वारा म.प्र. विद्युुत वितरण कम्पनी पश्चिम क्षेत्र की नियमित पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया तथा संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। 

रमेश राठौर
प्रदेश अध्यक्ष
9425004231

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