दैवेभो को परमानेंट करने के आदेश

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने श्याम कुमार यादव नामक दैनिक वेतन भोगी को नियमित किए जाने के निर्देश के साथ उसकी याचिका का निपटारा कर दिया।

न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर में 1 नवंबर 1993 से निरंतर दैवेभो बतौर सेवा देता चला आ रहा है। उसके समकक्ष अन्य दैवेभो को नियमित कर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता की उपेक्षा की जा रही है। इसी वजह से उसे न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।

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