मप्र में मजदूरी की नई दरें

भोपाल। राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम में श्रमिकों को दिये जाने वाले परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की दर में वृद्धि की है। श्रमिकों को अब एक अप्रैल, 2015 से महँगाई भत्ता कुल 300 रुपये प्रतिमाह या 11 रुपये 53 पैसे प्रतिदिन देय है। यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है। कलेक्टर्स से कहा गया है कि वे मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित करें।

घोषित महँगाई भत्ते का लाभ 63 अनुसूचित नियोजन के श्रमिकों को मिलेगा। अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 6,239 या प्रतिदिन 240 रुपये, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 7,357 या प्रतिदिन 283 रुपये, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 8,735 या प्रतिदिन 336 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिमाह 10 हजार 35 या 386 रुपये प्रतिदिन देय होगा।

कृषि नियोजन में भी श्रमायुक्त द्वारा 246 रुपये की वृद्धि की गई है। तदनुसार अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 5,596 या प्रतिदिन 187 रुपये की मजदूरी महँगाई भत्ता मिलाकर देय होगी। बीड़ी रोलर को प्रति हजार बीड़ी बनाने पर 77 रुपये 36 पैसे का न्यूनतम वेतन देय होगा। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में 3.76 रुपये तथा बोनस के रूप में 6.45 रुपये प्रति हजार बीड़ी बनाने पर भुगतान देय होगा। भविष्य-निधि कटौती 16.36 रुपये की होगी। भविष्य-निधि की कटौती के बाद 1000 बीड़ी बनाने पर शुद्ध राशि 79.50 रुपये देय होगी। अगरबत्ती नियोजन में अब महँगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिये रुपये 24.40 तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 25 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

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