स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति

भोपाल। मप्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 अप्रैल को राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 जारी कर दी है। जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति पृथक से जारी की जावेगी।

राज्य अध्यापक संघ मप्र की मण्डला जिला शाखा अध्यक्ष डीके सिंगौर ने बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिये है कि युक्तियुक्तकरण उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण किये जायेगें। जारी स्थानांतरण नीति में रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षैंत्रों में करने के निर्देश दिये हैं। जिला स्तर के संवर्ग के कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से किये जायेंगें। रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षैंत्रों में करने के निर्देश दिये हैं।

जिला स्तर के संवर्ग के कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से किये जायेंगें। स्वंय के व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर उसके कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापित होने चाहिये। स्थानांतरण नीति में उल्लेख है कि जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदण्ड से अधिक स्टाफ है उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण किया जावे। किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी। अनुसूचित क्षैंत्रों से गैर अनुसूचित क्षैंत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों केा तब तक भारमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया जाये।

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