भोपाल। अखिल भारतीय सेवा (IAS-IPS और IFS) अफसरों को लोकपाल-लोकायुक्त कानून 2013 के तहत अपनी संपत्ति के साथ-साथ पत्नी और बच्चों की चल-अचल संपत्ति की ऑनलाइन देने का समय बढ़ गया है। केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) ने अंतिम तिथि 30 अप्रैल की जगह 15 अक्टूबर कर अफसरों को साढ़े पांच माह का अतिरिक्त समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि पीएआर में पहले स्पष्ट किया गया था कि अफसरों अगस्त 2014 की स्थिति में इस बार 30 अप्रैल तक हर हाल में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाईन देना होगा। इसके बाद के वर्षों में 31 मार्च तक की स्थिति में 31 जुलाई तक जानकारी देना होगी। उक्त तिथि में संपत्ति की जानकारी न देने वाले अफसरों को कानून का उल्लंघन करने पर उनके पदोन्न्ति, प्रतिनियुक्ति अटकने सहित अन्य सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि देश भर के अफसरों द्वारा इतने कम समय में चल संपत्ति की जानकारी देने में परेशानी का हवाला देते हुए समय बढ़ाने का आग्रह किया था।