अध्यापकों के अन्तर्निकाय संविलयन 10 जून से 30 जून के बीच

भोपाल। म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2015-16 के लिये स्थानांतरण नीति घोषित कर दी है जिसमें कहा है कि 15 मई तक शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। 16 मई 15 से 5 जून 15 तक स्थानांतरण की कार्यवाही की जावेगी। 10 जून 15 से 30 जून 15 तक अध्यापक संवर्ग में महिला, विकलांग और पारस्परिक एक निकाय से अन्य निकाय में आॅनलाईन संविलयन की कार्यवाही की जायेगी। अध्यापक संवर्ग की संविलयन नीति पृथक से जारी की जायेगी।

ये है स्थानांतरण की नीति-
राज्य अध्यापक संघ मण्डला जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने बताया कि स्थानांतरण नीति के अनुसार सबसे पहले शिक्षक विहीन फिर एकल शिक्षकीय शालाओं में पदस्थापना की जायेगी। प्राथमिक शालाओं में न्यून्तम 2 और माध्यमिक शालाओं में न्यूनत्तम 3 शिक्षक रखा जाना अनिवार्य है। युक्तियुक्तकरण द्वारा की जाने वाली पदस्थापना की कार्यवाही में रचना क्रम से अधिक शिक्षकीय अमला कार्यरत है वहां से रिक्त पदों वाली शालाओं में अतिशेष के आधार पर पदस्थापना होगी। अतिशेष शिक्षकों को शहरी क्षैत्र से ग्रामीण क्षैत्र में पदस्थ किया जायेगा किन्तु किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षैत्र से शहरी क्षैत्र में पुनः पदस्थापना नहीं होगी। जिन माध्यमिक शालाओं मेें पूर्व से स. शिक्षक/सहा.अध्यापक के पद स्वीकृत हैं वहां विषयानुसार स्नातकों को पदस्थ किया जायेगा। हायरसेकेण्डरी योग्यताधारी को प्राथमिक शाला भेजा जायेगा। सबसे पहले स्वीकृत से अधिक और कमी की जानकारी सार्वजनिक की जायेगी।  अधिक संख्या में पदस्थ शिक्षकीय संवर्ग को काउंसलिंग के माध्यम से स्वेच्छा से जाने के इच्छुक शिक्षकों की रिक्त स्थानों पर पदस्थापना निर्धारित  प्राथमिकता क्रम से की जायेगी। फिर भी स्वीकृत पद संरचना अनुसार पदस्थापना न होने पर प्राथमिकता क्रम में अतिशेष गणना में लिया जायेगा। व्यवस्था से अधिक शिक्षक होने पर शिक्षकों का वेतन आहरित नहीं होगा। अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना नियुक्तिकर्ता निकाय के भीतर की जायेगी।

युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही इस प्रकार होगी-
स्वैच्छिक काउंसलिंग में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार रहेगा-1. कैंसर,ब्रेन टयूमर,गुर्दा प्रत्यारोपण,ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित महिला शिक्षक। 2. कैंसर,ब्रेन टयूमर,गुर्दा प्रत्यारोपण,ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित पुरूष शिक्षक।3.विधवा अथवा वैधानिक तलाकशुदा महिला शिक्षक।4. 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाली महिला।5. 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले पुरूष6. ऐसी महिला शिक्षिका जिनकी सेवा निवृति में एक वर्ष से कम समय शेष है। 7.ऐसें पुरूष शिक्षिका जिनकी सेवा निवृति में एक वर्ष से कम समय शेष है8. महिला।9. पुरूष 10. यदि प्राथमिकता क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी आवेदक हैं तो जिसकी उम्र अधिक है उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

अतिशेष शिक्षकों की गणना का क्रम इस प्रकार रहेगा-
1. पुरूष2.महिला3.ऐसें पुरूष शिक्षक जिनकी सेवानिवृति में एक वर्ष से कम समय शेष है।3. ऐसी महिला शिक्षिका जिनकी सेवानिवृति में एक वर्ष से कम समय शेष है।4.विधवा अथवा वैधानिक तलाकशुदा महिला शिक्षक।5. कैंसर,ब्रेन टयूमर,गुर्दा प्रत्यारोपण,ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित पुरूष शिक्षक।6.कैंसर,ब्रेन टयूमर,गुर्दा प्रत्यारोपण,ओपन हार्ट अथवा बायपास सर्जरी एवं पेरालिसिस ग्रसित महिला शिक्षक।8. यदि प्राथमिकता क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी आवेदक हैं तो जिसकी उम्र कम है। प्रत्येक बिन्दु में पहले अध्यापक संवर्ग को एवं उसके पश्चात शिक्षक संवर्ग को विचार में लिया जायेगा। पति पत्नि दोनों शासकीय सेवा में हों तो उन्है यथा सम्भव एक ही स्थान पर रखा जायेगा। नीति के अनुसार संविदा शाला शिक्षक के पद स्थानांतरणीय नहीं हैं यह नीति उनके सम्बंध में लागू नहीं होगी।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वी से 12वीं में पदसरंचना इस प्रकार से है-
व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/संविदा शा.शि.1 विज्ञान के लिये 01 भोतिक शास्त्र, 01 रसायन शास्त्र,01जीवविज्ञान,01 गणित। भाषा के लिये 01 हिन्दी01 अंग्रेजी,01 संस्कृत। कला के लिये 01 इतिहास,01राजनीति शास्त्र,01भूगोल/अर्थशास्त्र। वाणिज्य के लिये 01 वाणिज्य।

पूर्व से संचालित हाईस्कूल सिर्फ 9वीं 10वीं
शिक्षक/अध्यापक/स.शा.शि. 2 विज्ञान के लिये 02 एक विज्ञान एक गणित। कला एवं भाषा के लिये 03 एक अंगे्रजी एवं दो कला/हिन्दी। संस्कृत के लिये 01 संस्कृत।
2012-2013 में खोले गये हाईस्कूल की पद सरंचना इस प्रकार होगी-
गणित 01 व्याख्याता/व.अध्यापक/स.शा.शि.1।हिन्दी 01 व्याख्याता/व.अध्यापक/स.शा.शि.1।अंग्रेजी 01 व्याख्याता/व.अध्यापक/स.शा.शि.1। जीवविज्ञान 01 व्याख्याता/व.अध्यापक/स.शा.शि.1। सामा.विज्ञान इतिहास/राजनीति 01 व्याख्याता/व.अध्यापक/स.शा.शि.1। संस्कृत/उर्दू 01 व्याख्याता/व.अध्यापक/स.शा.शि.1।

प्राथमिक शालाओं के लिये पद सरंचना
60 बच्चों तक 2 शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक,91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक,121 से 200 बच्चों पर 5 शिक्षक,150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक 1 प्रधानअध्यापक। प्राथमिक शालाओं में सहा.शिक्षक/सहा.अध्यापक/स.शा.शि. 3 रहेगें।

माध्यमिक स्तर कक्षा  6 से 8 पर पद सरंचना इस प्रकार रहेगी-
न्यूनतम 3 शिक्षक। प्रति 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक।  01 गणित विषय सहित विज्ञान का,01 सामाजिक विज्ञान, 01 अंगे्रजी का। छात्र संख्या अधिक होने पर चैथा शिक्षक संस्कृत पांचवा जीवविज्ञान एवं छटवां सामा.विज्ञान का होगा। छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक है तो क्रम की पुनावृत्ति होगी। छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर एक पद प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला का होगा।

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