अतिथि शिक्षकों के बोनस अंक में पेंच

भोपाल। संविदा शिक्षकों की भर्ती में हाईस्कूल में पढ़ाने वाले वर्ग दो के अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक का लाभ नहीं मिल पाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हाल ही में जारी भर्ती प्रक्रिया के आदेश में एक विसंगति के चलते यह स्थिति पैदा हो रही है।

आदेश के बिंदु क्रमांक 6 में अतिथि शिक्षकों को चयन में बोनस अंकों के लाभ संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हायर सेकंडरी/हाईस्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को केवल संविदा शाला वर्ग एक के चयन में ही बोनस अंक दिए जाएंगे, अन्य वर्गों में नहीं। जबकि हाईस्कूलों बड़ी संख्या में वर्ग दो के शिक्षक अध्यापन करा रहे हैं। उनके पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी की गई है। इसी तरह हायर सेकंडरी स्कूलों में भी कक्षा 9वीं व 10वीं में अध्यापन कराने वाले वर्ग दो के शिक्षक होते हैं। हालांकि 2011-12 के बाद सभी हाईस्कूलों में केवल वर्ग एक के पद ही स्वीकृत किए गए हैं।

जानकारों का कहना है कि कक्षा 6 से 10वीं तक अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को वर्ग दो के लिए भी बोनस अंक की पात्रता मिलनी चाहिए।

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