वक्फ बोर्ड घोटाला: गुफरान-ए-आजम के खिलाफ FIR

भोपाल। शासन ने मप्र वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गुफरान आजम के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। उन पर 31 मई 2009 को इंदौर में हुई वक्फ बोर्ड की बैठक में अभिलेखों में हेराफेरी व कूट रचना का आरोप है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अवर सचिव ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। पूर्व अध्यक्ष के साथ अपराध में सहभागी बनने पर तत्कालीन बोर्ड सीईओ एसएमएच जैदी के विरूद्घ भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी हुए हैं।

शासन ने विधानसभा की प्रश्न एवं सदर्भ समिति की सिफारिशों को मानते हुए तत्कालीन वक्फ बोर्ड अध्यक्ष व सीईओ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने का निर्णय लिया है। गुफरान आजम पर आरोप है कि उन्होंने 31 मई 2009 को इंदौर में वक्फ बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इस बैठक का एजेंडा एक सूत्रीय था,लेकिन बैठक समाप्त होने के बाद इसमें 22 एजेंडे नियम विरूद्घ ढंग से जोड़ लिए गए। जिसमें बोर्ड के सारे अधिकार अध्यक्ष को हस्तांतरित करने का मुद्दा भी था।

इस मामले में शासन को शिकायत की गई। इसे विधानसभा में भी उठाया गया। शासन ने इस बैठक के सभी निर्णयों को अमान्य कर दिया। साथ ही अभिलेखों में जालसाजी व कूटरचना के आरोप में उनके विरूद्घ एफआईआर कराने का फैसला भी किया है। पूरे मामले में वक्फ बोर्ड के सीईओ रहे श्री जैदी ने भी गुफरान आजम की मदद की,जिसके चलते उनके विरूद्घ भी प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। शासन ने दोनो के विरूद्घ आईपीसी की धारा 420, 467 व 468 के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

EOW ने भी किया है प्रकरण दर्ज
गुफरान आजम का वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा है। हाल ही में ईओडब्ल्यू ने भी उनके विरूद्घ प्रकरण दर्ज किया है। यह प्रकरण वक्फ बोर्ड की सात करोड़ रूपए से अधिक की भूमि को ओने-पौने दामों पर एक व्यक्ति से बदलने के मामले में दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच जारी है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी वक्फ बोर्ड श्री आजम के विरूद्घ जांच करवा रहा है।

शासन ने गुफरान आजम के विरूद्घ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करेगा।
शौकत मोहम्मद खान, अध्यक्ष मप्र वक्फ बोर्ड


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