नहीं हटाए होर्डिंग्स, क्या कर लेगा हाईकोर्ट

भोपाल। नगरनिगम प्रशासन इन दिनों हाईकोर्ट की खुली अवमानना कर रहा है। हाईकोर्ट ने भोपाल से अवैध होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए थे परंतु निगम अमले ने केवल मात्र एम्स रोड और डीआरएम ऑफिस के पास से छोटे बोर्ड और फ्लेक्स हटाकर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी।

हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य शासन को आदेश दिया था कि जितने भी अवैध होर्डिंग हैं, उन्हें 48 घंटे में हटाया जाए। इन पर जिन लोगों का विज्ञापन है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। होर्डिंग के साथ फ्लेक्स और बोर्ड आदि भी हटाए जाएं। निगम ने अब यह तर्क दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा 19 नवंबर को दिए आदेश के तहत पहले ही 200 से ज्यादा अवैध होर्डिंग हटाए गए थे। अब सिर्फ छोटे बोर्ड और फ्लेक्स ही लगे हैं, जिन्हें निगम हटा रहा है।

निगम के उपायुक्त एपीएस गहरवार का कहना है कि वैध होर्डिंग की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है। लोग इस सूची के आधार पर वैध और अवैध की पहचान कर सकते हैं और उनसे शिकायत कर सकते हैं।

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