मप्र में अध्यापकों को अंतरिम राहत की दूसरी किस्त के आदेश जारी

भोपाल। मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 14 नवम्बर को जारी अपने आदेश में अध्यापक संवर्ग को 1 सितम्बर 2014 से अंतरिम राहत की द्वितीय किस्त की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि अध्यापक संवर्ग को 2017 में शिक्षक संवर्ग के समान वेतन देने के क्रम में द्वितीय किस्त की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अध्यापक मोर्चा के संरक्षक मनोज मराठे एवं राज्य अध्यापक संघ की मण्डला जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने बताया कि अध्यापकों को सितम्बर 2013 में जितनी अंतरिम राहत प्रदान की गई थी उतनी राशि के बराबर और अंतरिम राहत सितम्बर 2014 से देय होगी। इसी प्रकार अगले दो और वर्षो में दो और किस्ते प्रदाय की जाकर 2017 में चारों अंतरिम राहत की राशि को  शिक्षक को देय ग्रेड पे के बराबर लाने के लिये वर्तमान में देय गे्रड पे में समायोजित किया जायेगा  फिर शेष राशि को उस समय देय मूलवेतन में समायोजित कर दिया जायेगा। जिला शाखा अध्यक्ष ने सभी डी.डी.ओ. से अंतरिम राहत की द्वितीय किस्त एरियर्स सहित देने की अपील की है।



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