भोपाल। कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को शारीरिक मापदंड में छूट न देना सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है।
हाईकोर्ट ने हाल ही में परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य विभागों के भर्ती नियमों का अवलोकन कर महिलाओं को आरक्षक भर्ती में शारीरिक मापदंड में छूट दें। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। परिवहन विभाग का कहना है कि विभाग में 420 पदों पर आरक्षकों की भर्ती कर ली गई है। ये सभी ट्रेनिंग में हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया में संशोधन करना संभव नहीं है।