हाईकोर्ट ने कर दी संविदा शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत की शर्त निरस्त

shailendra gupta
भोपाल। मध्यप्रदेश के उन तमाम संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए गुडन्यूज है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की अवकाशकालीन एकलपीठ ने संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती के दौरान सिरदर्द बनी 50 प्रतिशत की शर्त निरस्त कर दी है।

जबलपुर हाईकोर्ट में यह प्रकरण बालाघाट के अभ्यर्थी भीमराज बहेकर, भुवनेश्वरी मसकरे एवं अन्य द्वारा लगाया गया था। मामला संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती के दौरान पात्रता परीक्षा के बाद अचानक लगार्इ् गई 50 प्रतिशत या डीएड के साथ 45 प्रतिशत की शर्त के खिलाफ था। आवेदकों का तर्क है कि जब हम अगली परीक्षा पास कर चुके हैं तो पिछली परीक्षा के परिणामों पर निर्णय क्यों और कैसे किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की अवकाशकालीन एकलपीठ के जस्टिस एनके मोदी ने इस शर्त को निरस्त कर आवेदकों को नियुक्त करने के आदेश मध्यप्रदेश शासन को दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में पैरवी अधिवक्त वीडीएस चौहान ने की।

यह निर्णय वर्ग 3 के लिए आया है, जबकि वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया में भी यही टंटा उलझा हुआ है। अब देखना यह है कि इस रिफरेंस के आधार पर शासन वर्ग 2 से भी शर्त निरस्त करता है या इसके लिए भी वही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

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